अदाणी पोर्ट्स की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत, मुंद्रा जमीन मामले में गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे


नई दिल्‍ली:

सुप्रीम कोर्ट, गुजरात सरकार द्वारा 108 हेक्टेयर भूमि को वापस लेने के खिलाफ अदाणी पोर्ट्स और एसईजेड लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है. कोर्ट ने अदाणी पोर्ट्स से 108 हेक्टेयर भूमि वापस लेने के निर्देश देने वाले गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

बता दें कि अदाणी पोर्ट्स को कच्छ क्षेत्र में 108 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी. गुजरात हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें भूमि आवंटन को चुनौती दी गई थी. जनहित याचिका में स्थानीय समुदाय के लिए चारागाह भूमि के नुकसान का हवाला दिया गया है. आवंटन रद्द करने का निर्देश उस जमीन का दिया गया, जो 20 साल पहले अदाणी समूह को आवंटित की गई थी.